हरियाणा सरकार द्वारा ढोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार अधिनियम संशोधित किया गया है, जिसके तहत निजी व्यक्ति/संस्था की भूमि ढोलीदारों आदि में निहित कर दी गई है। और मुकररिदार संशोधन अधिनियम, 2018 (हरियाणा अधिनियम संख्या 26, 2022), भूमि को ढोलीदारों आदि में निहित करने के संबंध में कलेक्टर के सक्षम न्यायालय के निर्णय के बाद, उसका म्यूटेशन निजी व्यक्ति/संस्था के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
विप्र फाउंडेशन हरियाणा ने विभिन्न मंचों पर जोरदार तरीके से इसकी मांग उठाई थी। ये हरियाणा के विप्र समाज की जीत है। आप सभी को बधाई।