जोधपुर. 1 दिसंबर 2018। गत २२ नवम्बर २०१८ को ट्विटर के मुख्य कार्यपालक जैक डोरसे द्वारा ब्राह्मणों के लिये ट्विट पर अपमानजनक पोस्ट के बाबत जोधपुर सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था। विप्र फाउंडेशन, राजस्थान प्रदेश युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने जैक डोरसे के खिलाफ भारतीय दंड अधिनियम 295A, 500, 501, 504, 505 एवं 120B के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग करते हुए मामले के दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। महानगर मजिस्ट्रेट संख्या चार की पीठासीन अधिकारी रचना बिस्सा ने ट्वीटर प्रमुख जैक डोरसे के खिलाफ पेश किए गए परिवाद को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस थाना बासनी को प्रेषित करते हुए एफ आइ आर दर्ज कर अनुसंधान करने के आदेश दिये। विप्र फांऊडेशन के राजकुमार शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत व जितेंद्र विश्नोई ने डोरसे द्वारा ब्राह्मण समाज के प्रति द्वेष्तापूर्ण पोस्टर जारी करने के खिलाफ न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए,500,120 बी सहित विभिन्न धाराओं के तहत परिवाद पेश किया था। अधिवक्ता सारस्वत ने बताया कि पिछले दिनों ट्वीटर के सीईओ जैक डोरसे तथा अन्य ने ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के उद्देश्य से एक पोस्टर ट्वीटर पर जारी किया था। जैक के द्वारा जारी पोस्टर में ब्राह्मणवादी पितृ सत्ता का नाश होने की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है।